भारत के राज्‍य राजधानी, मुख्‍यमंत्री और उनके राज्‍यपाल – State Capitals of India, Chief Ministers and their Governors

State Capitals of India, Chief Ministers and their Governors

मुख्यमंत्री – Chief Minister

भारत के राजपत्र के अनुसार, इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश (8 union territories) हैं। भारत के मुख्यमंत्री(Chief Minister) अपनी संबंधित राज्य सरकारों के प्रमुख होते हैं। 28 राज्यों में से प्रत्येक में भारत में मुख्यमंत्री (Chief Minister) हैं और 1991 में संविधान में 69वां संशोधन (69th amendment) कर किया गया था जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) में भी मुख्यमंत्री का प्रावधान हैं, इसके कारण भारत में कुल 30 मुख्यमंत्री(Chief Minister) है।
भारतीय संविधान के अनुसार हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री (Chief Minister) होता है। जो कि विधानसभा चुनावों (assembly elections) में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। सरल शब्दों में, वह जो किसी विशेष राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है मुख्यमंत्री (Chief Minister) कहलाता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति – appointment of chief minister

संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 164 (Article 164) में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति राज्यपाल (Governor) के द्वारा कि जावेगी। किसी भी राज्‍य के वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री (Chief Minister) के पास होते हैं। राज्यपाल (Governor) के पास इसके नाममात्र के कार्यकारी अधिकार है। विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पदग्रहण और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। सामान्यतः, मुख्यमंत्री (Chief Minister) विधान सभा (Assembly) का सदस्य होता है, परतुं किसी ऐसे व्‍यक्ति को भी राज्‍य का मुख्‍यमंत्री (Chief Minister) बनाया जा सकता है, जो कि उस समय राज्य विधानसभा (State Legislative Assembly) का सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिती मेंं वह छह महीने के लिये मुख्यमंत्री (Chief Minister) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा (State Legislative Assembly) की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री (Chief Minister) के पद से अपना त्‍यागपत्र देना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री की योग्यता – Chief Minister’s Qualification

संविधान में मंत्रियों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को अनिवार्यतः राज्य के विधानमंडल (State Legislature) का सदस्य होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय कोई मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसे नियुक्ति की तिथि के छह महीनों के अंतर्गत किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा मंत्रिपद (Minister) त्यागना होगा

मुख्यमंत्री का वेतन – Chief Minister’s Salary

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister) का वेतन उस राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) तय करती है। केंद्र सरकार या संसद (Parliament) का इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) का वेतन हर 10 सालों पर बढ़ता है। जिस तरह भारत में विधायकों (MLAs) के वेतन में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता शामिल होता है, उसी तरह मुख्यमंत्री (Chief Minister) को मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य कई भत्ते प्रदान किये जाते है, जैसे- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, व्ययविषयक भत्ता (कर मुक्त) तथा दैनिक भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 (Article 164) के अंतर्गत मुख्यमंत्री (Chief Minister) के वेतन का प्रावधान दिया गया है, इसके अनुसार ही वेतन का निर्धारण किया जाता है। राज्यों की विधान सभा के द्वारा मुख्यमंत्री (Chief Minister) का वेतन निर्धारित किया जाता है अतः यह प्रत्येक राज्य में अलग- अलग होता है।

बहुमत से क्‍या अभिप्राय है- What is meant by majority

बहुमत किसी राज्य में कुल विधान सभा (Assembly) की सीटों की संख्या में एक और जोड़ने पर प्राप्त होता है। बहुमत का अर्थ आधे से अधिक होता है। यदि किसी राज्य में 250 विधान सभा (Assembly) सीटें है, तो उस राज्य में बहुमत की संख्या 250/2+1 = 125+1=126 होती है।

बहुमत प्राप्‍त न होने पर सरकार कैसे बनायी जाती है – How is the government formed when there is no majority

यदि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव (assembly elections) में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो एक से अधिक दल आपस में मिलकर गठबंधन कर सकते है, और अगर गठबंधन करने पर बहुमत का आकड़ा प्राप्त हो जाता है, तब गठबंधन के नेता बहुमत की संख्या या इससे अधिक विधायकों (MLAs) के समर्थन की सूची राज्यपाल (Governor) को सौपतें है, इसके बाद राज्य पाल के द्वारा उस गठबंधन दल के प्रमुख को सरकार बनाने केे लिए निमंत्रण प्रदान किया जाता है।

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राज्‍यपाल – Governor

राज्यपाल (Governor), राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की सलाह से कार्य करता है परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) की तुलना में बहुत सुरक्षित है।

राज्यपाल की नियुक्ति -Appointment of Governor

संविधान (Constitution)के अनुच्छेद (Article) 155 के अनुसार- राज्य के राज्यपाल (Governor) को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।इसका मतलब है कि राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति राष्ट्रपति (President) के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किन्तु वास्तव में राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की सिफ़ारिश पर की जाती है।

राज्‍यपाल का कार्यकाल – Governor’s tenure

भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति (President) के प्रसादपर्यंत कार्यभार को संभालता है। समान रूप से राज्यपाल (Governor) का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परतुं राष्ट्रपति (President) किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से हटा भी सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल (Governor) के पदावधि राष्ट्रपति (President) पर निर्भर करती है। इसके अलावा राज्यपाल (Governor) लिखित रूप से चाहे तो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है।

राज्‍यपाल कि योगताएं – Governor’s Qualifications

अनुच्छेद (Article) 157 के अनुसार राज्यपाल (Governor) पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है।

  1. वह भारत का नागरिक हो,
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
  3. वह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो,
  4. वह राज्य विधानसभा (Legislative Assembly) का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।
  5. वह पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो।

राज्यपाल का वेतन / governor’s salary

राज्यपाल (Governor) को प्रति माह 3.5 लाख रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है, एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल (Governor) का वेतन राष्ट्रपति (President) की सलाह के बाद ही निर्धारित किया जाता है।

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राज्यराजधानी मुख्यमंत्रीराज्यपाल
1. अरुणांचल प्रदेशईटानगरश्री पेमा खांडूडॉ बीडी मिश्रा
2. असमदिसपुरश्री हिमंत बिस्व सरमाप्रोफेसर जगदीश मुखी
3. आंध्र प्रदेशअमरावतीश्री वाई एस जगनमोहन रेड्डीश्री बिश्वा भूषण हरिचंदन
4. उत्तर प्रदेशलखनऊश्री योगी आदित्यनाथश्रीमती आनन्दीबेन पटेल
5. उत्तराखंडदेहरादूनश्री पुष्कर सिंह धामीपूर्व ले. जनरल गुरमीत सिंह
6. ओडिशाभुबनेश्वरश्री नवीन पटनायकप्रोफ़ेसर गणेशी लाल
7. कर्नाटकबैंगलोरश्री बसवराज बोम्मईश्री थावर चंद गहलोत
8. केरलथिरुवनंतपुरमश्री पिनराई विजयनश्री आरिफ मोहम्मद खान
9. गुजरातगांधीनगरश्री भूपेंद्र पटेलश्री आचार्य देवव्रत सिंह
10. गोवापणजीश्री प्रमोद सावंतश्री श्रीधरन पिल्लई
11. छत्तीसगढ़रायपुरश्री भूपेश बघेलसुश्री अनुसुइया उइके
12. झारखंडराँचीश्री हेमंत सोरेनश्रीमती रमेश बैस
13. तमिलनाडुचेन्नईएमके स्टालिनश्री आर. एन. रवि
14. तेलंगानाहैदराबादश्री के. चंद्रशेखर रावडॉ तमिलिसाई सौंदराराजन
15. नागालैंडकोहिमाश्री नेफियू रियोश्री जगदीश मुखी
16. पंजाबचंडीगढ़श्री चरणजीत सिंह चन्नीश्री बनवारी लाल पुरोहित
17. पश्चिम बंगालकोलकाताकु. ममता बनर्जीश्री जगदीप धनखड़
18. बिहारपटनाश्री नीतीश कुमारश्री फागु चौहान
19. मणिपुरइम्फालश्री एन बीरेन सिंहश्री एल.ए. गणेशन
20. मध्य प्रदेशभोपालश्री शिवराज सिंह चौहानश्री मंगूभाई पटेल
21. महाराष्ट्रमुंबईश्री उद्धव ठाकरेश्री भगत सिंह कोश्यारी
22. मिजोरमआईजॉलश्री जोरमथांगाश्री हरिबाबू कम्भमपति
23. मेघालयशिलॉंगश्री कॉनराड संगमाश्री सत्यपाल मलिक
24. राजस्थानजयपुरश्री अशोक गहलोतश्री कलराज मिश्र
25. सिक्किमगंगटोकश्री पीएस गोलेश्री गंगा प्रसाद
26. हरियाणाचंडीगढ़श्री मनोहर लालश्री बंडारू दत्तात्रेय
27. हिमाचल प्रदेशशिमलाश्री जयराम ठाकुरश्री राजेंद्र आरलेकर
28. त्रिपुराअगरतलाश्री बिप्लब कुमार देवसत्यदेव आर्य
29. दिल्ली (एनसीटी)दिल्लीश्री अरविन्द केजरीवाल
30. पांडिचेरी (यूटी)पॉन्डिचेरीएन. रंगास्वामी

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